Ab bartender ke rup mein mahilaayen...
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प्रकाशन तिथि: दिसम्बर 13, 2007
अब बारटेंडर के रुप में महिलाएं...
दिल्ली में 1914 के पंजाब के एक्साइज एक्ट के तहत, पहले महिलाएं बार में शराब परोसने का काम कानूनन नहीं कर सकती थी. पुरूषों के लिए भी यहां 25 साल से कम उम्र का होना गैर-कानूनी था. ...पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में बदलाव कर दिया है. अब 21 साल की महिलाएं और पुरुष इस काम को कानूनन कर सकतें है. कोर्ट का कहना है कि बारटेंडर की पढाई को मान्यता मिली हुई है और इसमें डिग्री/डिप्लोमा किए हुए लड़के-लड़कियां बड़ी तादाद में है. उनके कैरियर के बारे में सोचते हुए यह निर्णय लिया गया है.
कुछ ही वर्ष पहले जेसिका लाल हत्याकांड हुआ था. कहा जाता था कि महिलाओं का बारटेंडर के रुप में काम करना ठीक नहीं है. उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा?
...पर अब नए कानून ने समाज को मानों चुनौती दी है. अब देखतें है कि इस काम को करने के लिए कितनी महिलाएं आगे आती है और वे किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकती है. वैसे पुलिस और बार एवं हॉटलों के मालिकों की जिम्मेदारी तो मुख्यरुप से है ही...फिर भी समाज का नज़रियां इतनी जल्दी बदला नहीं जा सकता, यह हकीक़त है.